नयी दिल्ली, छह जनवरी ब्रोकरेज कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सोमवार को शेयर ब्रोकर नियमों के कथित उल्लंघन मामले का बाजार नियामक सेबी के साथ निपटान कर लिया। कंपनी ने निपटान शुल्क मद में 40.2 लाख का भुगतान किया है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किये बिना मामले के निपटान को लेकर आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद यह आदेश आया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यायनिर्णय अधिकारी अमित कपूर ने कहा, ‘‘निपटान शर्तों की स्वीकृति के मद्देनजर... 17 मई, 2024 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से आवेदक (आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज) के खिलाफ शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही का निपटारा नियमों के अनुसार किया जाता है।’’
सेबी ने शेयर ब्रोकर नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू की थी।
कंपनी को कथित उल्लंघन के लिए 17 मई, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस में कहा गया था कि आवेदक अपने अधिकृत व्यक्ति की निगरानी करने में विफल रहा। अधिकृत व्यक्ति को आवंटित पांच उपयोगकर्ताओं के ‘ट्रेडिंग टर्मिनल’ अज्ञात स्थानों से संचालित किए जा रहे थे। इस बारे में शेयर बाजार को सूचना नहीं दी गई थी।
इसके अलावा, सेबी ने यह भी पाया कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास कथित तौर पर अपने अधिकृत व्यक्ति की ट्रेडिंग गतिविधियों की निगरानी करने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जबकि अधिकृत व्यक्ति ‘ऑनलाइन ट्रेडिंग’ के लिए ग्राहकों के ‘लॉग-इन आईडी और पासवर्ड’ का उपयोग कर रहा था।
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