हिंदुत्व समूह ने अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर के अवैध इस्तेमाल पर रोक की मांग की
गोवा के एक दक्षिणपंथी समूह ने मंगलवार को मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के अवैध इस्तेमाल को रोकने के संबंध में एक प्रशासनिक आदेश को लागू करने की मांग की. हिंदू जनजागृति समिति (एचजेएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उत्तरी गोवा के जिलाधिकारी मामू हेगे से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा.
पणजी, 12 अप्रैल : गोवा के एक दक्षिणपंथी समूह ने मंगलवार को मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के अवैध इस्तेमाल को रोकने के संबंध में एक प्रशासनिक आदेश को लागू करने की मांग की. हिंदू जनजागृति समिति (एचजेएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उत्तरी गोवा के जिलाधिकारी मामू हेगे से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा. एचजेएस के गोवा संयोजक मनोज सोलंकी ने कहा कि उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह मार्च 2021 में वरुण प्रियोलकर द्वारा दायर एक याचिका पर संज्ञान ले जिसके बाद उत्तरी गोवा के अतिरिक्त कलेक्टर ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के अवैध इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया.
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने उत्तरी गोवा के अतिरिक्त कलेक्टर को प्रियोलकर की शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया है. ज्ञापन में कहा गया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने प्रियोलकर की शिकायत को सुनने के बाद और मस्जिदों से जवाब मांगते हुए मस्जिदों को संबंधित प्राधिकारों की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या किसी अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था. यह भी पढ़ें : देश की खबरें | संकट में कुट्टनाड के किसान; यूडीएफ के प्रतिनिधिमंडल ने लिया फसल नुकसान का जायजा
पुलिस को उक्त मस्जिदों पर नियमित नजर रखने और उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. एचजेएस ने दावा किया कि इन निर्देशों के बावजूद यह देखा गया है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग के साथ गोवा में मस्जिदों से शोर की समस्या जारी है. एचजेएस ने कहा, ‘‘मस्जिदों से अजान की तेज आवाज के कारण हर कोई अपने धर्म की परवाह किए बिना जोर से नमाज सुनने को मजबूर है. यह धर्म की स्वतंत्रता नहीं है. इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए यदि अन्य सभी धर्म (अनुयायी) अपने-अपने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने लगें तो यह बड़ी समस्या होगी.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 12, 2022 04:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

