देश की खबरें | हिमाचल नकली शराब बेचने वालों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को वैध बनाने वाला पहला राज्य : सुक्खू

शिमला, 14 सितंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश अवैध और नकली शराब के धंधे में संलिप्त लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध और नकली शराब के धंधे में संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।

सुक्खू ने कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 में हाल में कुछ संशोधन किए गए, जिससे गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘संशोधन के तहत ऐसे प्रावधान लागू किए गए, जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देते हैं। हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला पहला राज्य है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इसके अलावा, प्रावधान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।’’

सुक्खू ने कहा, ‘‘नाबालिगों को अवैध रूप से शराब बेचने या उनसे बिक्री कर्मी के तौर पर काम करवाना एक गंभीर अपराध है। इस पर अंकुश लगाने के लिए नये कानून में छह माह की कैद या 50 हजार रुपये तक के जुर्माने सहित दंड का प्रावधान है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाया जा रहा है। आबकारी पुलिस बल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है।’‘

मंडी में नकली शराब पीने से आठ लोगों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए कदम उठा रही है।

सुक्खू ने कहा कि 1,200 से अधिक कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसका विशेष ध्यान ऐसे मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने पर है।

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