मुंबई: उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की ओर से मुंबई (Mumbai) स्थित उनके बंगले के एक हिस्से को नगर निकाय द्वारा गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका के संबंध में सारी दलीलें सुन लीं और फैसला सुरक्षित रख लिया .न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ याचिका पर बाद में फैसला सुनाएगी. अभिनेत्री के पाली हिल क्षेत्र में स्थित बंगले के एक हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गिरा दिया था, जिसके बाद रनौत ने नौ सितंबर को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
अभिनेत्री ने अदालत से आग्रह किया है कि वह इमारत के एक हिस्से को गिराए जाने की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए बीएमसी को उन्हें क्षति की भरपाई के लिए दो करोड़ रुपये की राशि देने का निर्देश दे.यह भी पढ़े | Bihar Elections 2020: कहीं इस वजह से तो नहीं बढ़ी JDU की टेंशन, NDA से एलजीपी का जाना किसे पड़ेगा भारी?.
रनौत ने अपने वकील डॉक्टर बीरेंद्र सराफ के जरिए आरोप लगाया है कि बीएमसी ने निर्माण गिराने का निर्णय दुर्भावना से लिया क्योंकि उनकी मुवक्किल ने मुंबई पुलिस के खिलाफ टिप्पणी की थी जिससे शिवसेना नीत महाराष्ट्र सरकार का गुस्सा उन पर भड़क गया. अभिनेत्री ने अपने बयान में शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई.
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