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देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक को बढ़ाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है ।

देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक को बढ़ाया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 24 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है ।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी ने उल्लेख किया कि दुआ के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी इसी तरह का एक मामला लंबित है और कहा कि इस पर बाद में सुनवाई करना ठीक रहेगा ।

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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उचित होगा कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर लें । इसका इस मामले पर असर पड़ेगा । मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से महत्वपूर्ण मागदर्शन मिलेगा...इसलिए मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना ठीक रहेगा। मामले पर अब 22 सितंबर को विचार किया जाएगा ।’’

उच्च न्यायालय पत्रकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था । पत्रकार ने दिल्ली भाजपा के एक नेता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है ।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता नवीन कुमार ने चार जून को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने दावा किया था कि दुआ ने शांति भंग करने के इरादे से कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की ।

शिकायत में कहा गया कि दुआ ने यूट्यूब पर अपने शो में उत्तरपूर्वी दंगों के बारे में टिप्पणी की थी । इस दौरान उन्होंने पुलिस और केंद्र सरकार द्वारा दंगा से सही तरीके से नहीं निपट पाने का उल्लेख किया।

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुमार की ओर से पेश वकील अनिल सोनी ने निवेदन में कहा कि एक अन्य प्राथमिकी के संबंध में दुआ द्वारा दाखिल याचिका उच्चतम न्यायालय के सामने लंबित है और उसपर नौ सितंबर को सुनवाई होगी ।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले का उच्चतम न्यायालय में दर्ज मुकदमे पर असर पड़ सकता है इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए ।

दुआ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अर्जी का विरोध किया और कहा कि मौजूदा मामला अलग प्राथमिकी से संबंधित है और उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है ।

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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 24, 2020 05:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).