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उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन का आदेश रद्द किया, 30 जनवरी को होगा महापौर चुनाव

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महापौर चुनाव टालने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को बुधवार को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव 30 जनवरी को कराए जाएं।

उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन का आदेश रद्द किया, 30 जनवरी को होगा महापौर चुनाव
Court | Photo Credits: Twitter

चंडीगढ़, 24 जनवरी: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महापौर चुनाव टालने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को बुधवार को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव 30 जनवरी को कराए जाएं. चंडीगढ़ के उपायुक्त ने महापौर चुनाव की तारीख 18 जनवरी से स्थगित कर छह फरवरी करने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया.

उपायुक्त महापौर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार प्रधिकारी हैं. याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया. चंडीगढ़ के महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर और उप महापौर का चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा. अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

महापौर का चुनाव शुरुआत में 18 जनवरी को कराया जाना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार पड़ने के बाद इसे छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. इसे लेकर कांग्रेस और आप के पार्षदों ने प्रदर्शन भी किया था. महापौर चुनाव के लिए आप और कांग्रेस ने गठजोड़ कर लिया है और उन्होंने ‘आसन्न हार के डर’ से चुनाव नहीं कराने का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 24, 2024 04:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).