देश की खबरें | बुजर्ग कलाकारों से संबंधित दिशा-निर्देशों में किया जा सकता है संशोधन: महाराष्ट्र सरकार
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 29 जुलाई महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग से रोकने वाले दिशा-निर्देश स्थायी नहीं हैं और इन्हें तब संशोधित किया जा सकता है जब राज्य एक अगस्त से प्रभावी लॉकडाउन संबंधी कदमों की समीक्षा करेगा।

राज्य सरकार की वकील पूर्णिमा कंठरिया ने अदालत से कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के कलाकारों से कुछ और दिन के लिए घर में रहने का आग्रह किया जाना चाहिए क्योंकि स्टूडियो तक उनके आवागमन को प्रतिबंधित करने वाले दिशा-निर्देश खुद उनके भले के लिए हैं।

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कंठरिया न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि 65 साल से अधिक उम्र के फिल्म और टीवी कलाकारों से संबंधित सरकारी निर्देश निषेधात्मक हैं या परामर्श की प्रकृति के हैं।

पीठ 69 वर्षीय कलाकार प्रमोद पांडेय और इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोडयूसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

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अदालत ने मामले में मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता शरण जगतियानी को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

जगतियानी ने बुधवार को अदालत से कहा कि सरकारी आदेश प्रकृति से निषेधात्मक प्रतीत होता है, लेकिन यह किसी वैध आधार पर आधारित नहीं है। यह मनमाना और भेदभाव करने वाला है।

अदालत ने आज सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि प्रतिबंध आवश्यक प्रकृति के हैं या नहीं और यदि 65 साल से अधिक उम्र के कलाकार स्टूडियो या आउटडोर स्थल पर काम शुरू करने का निर्णय करते हैं तो क्या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दंडात्मक कार्रवाई के सवाल पर कंठरिया ने जवाब ‘न’ में दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि दिशा-निर्देश परामर्श की प्रकृति के हैं या आवश्यक अनुपालन की प्रकृति के।

उन्होंने पहले कहा कि दिशा-निर्देश महज सुझाव हैं, लेकिन फिर कहा कि बुजुर्ग कलाकारों को कुछ और दिन घर में रहना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने सभी दलीलों के पूरा होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया जो इस सप्ताह के अंत में सुनाया जा सकता है।

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