नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने शनिवार को कोविड-19 (Covid-19) के चलते जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन (Pension) दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ, उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी. Corona Outbreak: 63 प्रतिशत लोगों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट, कहा- PM Narendra Modi ने कोरोना संकट को अच्छी तरह से संभाला- सर्वे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी. उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है.
पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत महामारी से हुई है.
ऐसे पीड़ितों के परिवार के आश्रित सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी. बयान में कहा गया कि यह लाभ पिछले साल 24 मार्च से प्रभावी होगा और इसमें 24 मार्च 2022 तक के मामलों के लिए होगा.
पीएमओ ने कहा कि इम्पलॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के तहत बीमा के फायदों का विस्तार किए जाने से उन कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा जिन्होंने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है.
बीमा के लाभ के तहत मिलने वाली सर्वाधिक राशि को छह लाख रुपये से सात लाख किया गया है जबकि कम से कम यह राशि 2.5 लाख रुपये होगी. यह योजना 15 फरवरी 2020 से अगले तीन साल के लिए लागू रहेगी.
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