देश की खबरें | विश्वभारती के पूर्व कुलपति को 29 नवंबर तक नहीं करें गिरफ्तार : कलकत्ता उच्च न्यायालय

कोलकाता, 10 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को विश्वभारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को उनके खिलाफ दर्ज पांच मामलों में 29 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आठ नवंबर को कुलपति का पद छोड़ने के तुरंत बाद शांतिनिकेतन पुलिस थाने द्वारा विद्युत चक्रवर्ती को नोटिस जारी किए गए थे।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने पूर्व कुलपति की याचिका पर तत्काल विचार करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि इन पांच मामलों के संबंध में 29 नवंबर को अगली सुनवाई तक चक्रवर्ती को गिरफ्तार न किया जाए।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ यह वास्तव में काफी अस्वाभाविक है कि एक ही पुलिस थाने से संबंधित विभिन्न अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को ऐसे नोटिस जारी होने की अगली तारीख पर उपस्थित होने और पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किया। ’’

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा, ‘‘ किसी को भी आश्चर्य होता है कि क्या यह एक ठोस प्रयास था। ये तथ्य स्वयं अंतरिम हस्तक्षेप की गारंटी देंगे। ’’

पूर्व कुलपति के वकील श्रीजीब चक्रवर्ती ने कहा कि चक्रवर्ती के पदभार संभालने के बाद से ही राज्य प्रशासन के साथ उनका झगड़ा शुरू हो गया था। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठे राजनीतिक लोगों के इशारे पर याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ झूठे मामले थोपे गए।

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