नयी दिल्ली, नौ जून पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बृहस्पतिवार देर रात एक अस्पताल में आग लग गई, जिसके बाद वहां से 20 नवजात शिशुओं को अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों में स्थानांतरित किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्षवर्धन ने बताया कि वैशाली कॉलोनी के नेस्ट न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली थी।
पुलिस उपायुक्त के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।
दमकल विभाग के मुताबिक, अधिकारियों को देर रात 1.35 बजे अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की नौ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर 2.25 बजे तक काबू पा लिया गया।
दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, ‘‘ आग इमारत के भूमिगत तल में लगी, जहां कुछ फर्नीचर और कागजात रखे हुए थे। लगभग 180 वर्ग गज में फैली इस इमारत में भूमिगत तल और भूतल समेत तीन मंजिल हैं। अस्पताल पहली मंजिल पर स्थित था। वहां भर्ती 20 नवजात शिशुओं को हमारी टीम ने सकुशल बचा लिया।’’
इनमें से 13 बच्चों को जनकपुरी के आर्य अस्पताल, दो को द्वारका मोड़ के न्यू बोर्न एंड चाइल्ड अस्पताल, दो अन्य बच्चों को जनकपुरी के जे.के. अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और तीन बच्चों को छुट्टी दे दी गई।
अतुल गर्ग ने कहा कि अस्पताल के पास अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं था।
उन्होंने कहा कि जिस इलाके में इमारत स्थित है, वहां संकरी गलियां हैं और दमकल की गाड़ियों के लिए इमारत तक पहुंचना मुश्किल था। सौभाग्य से, इमारत दमकल केंद्र के करीब स्थित है और दमकलकर्मी वहां समय पर पहुंच सकते थे।
अतुल गर्ग ने अग्निशमन अभियान का विवरण साझा करते हुए कहा, ‘‘ दो टीमें बनाई गईं। दमकल की एक टीम आग बुझाने में लगी थी और यह सुनिश्चित किया गया कि आग ऊपरी मंजिलों तक न फैले। चूंकि पहले से ही पर्याप्त पानी का उपयोग किया जा चुका था, आग पर काबू पा लिया गया था लेकिन पहली मंजिल धुएं से घिरी हुई थी। इस बीच, दूसरी टीम ने पहली मंजिल से सभी नवजात शिशुओं को बचा लिया और उन्हें तुरंत एक सुरक्षित कमरे में स्थानांतरित कर दिया। बाद में, उन्हें अन्य चिकित्सा सुविधाओं में भर्ती कराया गया। ’’
पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग भूतल पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘ हमनें इमारत के मालिक के अलावा अस्पताल के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 और 336 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)