देश की खबरें | आग हादसा : भरूच अस्पताल के न्यासियों के खिलाफ प्राथमिकी

भरूच, 13 मई पुलिस ने भरूच स्थित कोविड-19 अस्पताल के कुछ न्यासियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जहां इस महीने की शुरुआत में आग हादसे में 16 मरीजों समेत 18 लोगों की जान चली गई थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी भरूच के ‘बी’ संभाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (ए) के तहत बुधवार को मामला दर्ज की गयी।

पुलिस निरीक्षक बी एम परमार ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विकास सुंदा सरकार की तरफ से इस मामले में शिकायतकर्ता हैं।

एक मई को ‘वेल्फेयर अस्पताल’ के आईसीयू वार्ड में आग लगने से कोविड-19 के 16 मरीजों और दो प्रशिक्षु नर्सों की मौत हो गई थी। यह अस्पताल एक परोपकारी ट्रस्ट चलाता है।

परमार ने बताया कि बंबई पटेल वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष खालिद पटेल और ट्रस्ट के अन्य न्यासियों एवं मुख्य पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

प्राथमिकी के मुताबिक, घटना की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बॉम्बे पटेल वेल्फेयर सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल की दो इमारतें हैं - एक पुराना परिसर और एक नया भवन।

जिलाधिकारी ने निर्दिष्ट कोविड-19 अस्पताल चलाने की इजाजत पुरानी इमारत में दी थी लेकिन अधिकारियों को सूचित किए बिना प्रबंधन ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पताल नयी इमारत में शुरू किया।

प्राथमिकी में कहा गया कि 75 बिस्तरों वाला निर्दिष्ट अस्पताल उचित प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना या अग्नि सुरक्षा से संबंधित ‘अनापत्ति प्रमाण-पत्र’ लिए बिना चालू कर दिया गया था।

इसमें बताया गया कि घटना के वक्त अस्पताल में कोविड-19 के 42 मरीज भर्ती थे।

प्राथमिकी में बताया गया कि जांच में यह भी सामने आया कि नयी इमारत को बीयू (इमारत प्रयोग) का दर्जा भी नहीं दिया गया था।

इसमें बताया गया कि तीन से चार अग्निशामक उपकरणों के अलावा इमारत में कोई आपातकालीन अलार्म प्रणाली नहीं थी जिससे यह हादसा हुआ। साथ ही कहा गया है कि प्रबंधन द्वारा स्टाफ को इन उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था।

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