देश की खबरें | यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमे का सामना करें फिल्म निर्माता मेजर रवि : केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि, 17 अगस्त केरल उच्च न्यायालय ने एक अधीनस्थ अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और फिल्म निर्माता मेजर रवि को राज्य में एक पत्रकार द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने 12 अगस्त के आदेश में एर्नाकुलम की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली रवि की याचिका खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा और फिल्म निर्माता को कानून के अनुसार मुकदमे का सामना करने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (रवि) एक सैन्य अधिकारी और एक प्रसिद्ध हस्ती हैं और ऐसे लोगों का यह कर्तव्य है कि वे भाषण और बयान देते समय सावधानी बरतें।

उन्होंने कहा, “आम लोग उन्हें और उनकी बातों को सुनते हैं। भाषण और बयान देते समय ऐसे लोगों का कर्तव्य है कि वे सावधान रहें। इस मामले में मुकदमे का सामना करना याचिकाकर्ता के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने का एक अवसर है।"

यह मामला 2016 में रवि द्वारा दिए गए एक भाषण से संबंधित है जिसमें उन्होंने एक प्रमुख मलयालम टीवी चैनल की वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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