मदुरै, 14 जुलाई तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के एक पुलिस थाने में कथित रूप से पुलिस यातना की वजह से पिता-पुत्र की हुई मौत मामले में आरोपी पांच पुलिसकर्मियों को अदालत ने मंगलवार को दो दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार ने संतनकुलम थाने के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, दो उपनिरीक्षक और अन्य कांस्टेंबल को पूछताछ के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में देने का आदेश दिया। राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने मामले की जांच सीबी-सीआईडी से ली है।
हालांकि, सीबीआई ने सोमवार को अदालत में दिए आवेदन में आरोपियों की सात दिन की हिरासत देने का अनुरोध किया था, लेकिन आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया। सीबी-सीआईडी ने इन पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस निरीक्षक श्रीधर, उपनिरीक्षक रघु गणेश एवं बालकृष्णन सहित पांच आरोपी मदुरै के केंद्रीय कारागार में बंद हैं और न्यायाधीश के आदेश पर मंगलवार को उन्हें अदातल में पेश किया गया।
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सीबीआई की टीम पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की मौत की जांच कर रही है। आरोप है कि पिछले महीने तूतीकोरिन के संतनकुलम पुलिस थाने में नृशंस तरीके से हुई पिटाई की वजह से उनकी मौत हुई थी, जिसके खिलाफ पूरे देश में गुस्से का माहौल पैदा हो गया था।
बेनिक्स और जयराज की क्रमश: 22 और 23 जून को मौत हुई थी, वे कोविलपट्टी की जेल में कैद थे और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
दोनों को 19 जून को कथित रूप से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर निर्धारित समय से अधिक देरी तक मोबाइल फोन की दुकान खोलने पर गिरफ्तार किया गश था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए जाने के बाद जेल में भेजा गया था।
सीबीआई जांच से पहले मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबी-सीआईडी मामले की जांच कर रही थी और उसने 10 पुलिसकर्मियों को मामले में गिफ्तार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपी।
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