प्रवर्तन निदेशालय ने ‘BBC India' के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया
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नयी दिल्ली, 13 अप्रैल : प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement) ने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर समाचार प्रसारक ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि संघीय जांच एजेंसी ने फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ कार्यकारी अधिकारियों के बयानों की रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मांगे हैं. सूत्रों ने बताया कि कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन की जांच की जा रही है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब आयकर विभाग ने फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसरों का ‘सर्वे’ किया था. यह भी पढ़ें : Kolkata Shocker: टोपसिया इलाके में जूते-चप्पल की एक फैक्ट्री में लगी आग में पिता-पुत्र की मौत

आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उस समय कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं और उसकी विदेशी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकम पर कर का भुगतान नहीं किया है.