पेशावर, 21 दिसंबर पाकिस्तान में एक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के संगठनात्मक चुनाव और चुनाव चिह्न आवंटन मामले पर शुक्रवार तक फैसला करने का आदेश दिया।
पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के आंतरिक चुनावों पर विवाद पहले ही पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा विस्तार से सुना जा चुका है, और उसने भी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
‘डॉन’ समाचारपत्र की खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति अतीक शाह और न्यायमूर्ति शकील अहमद की दो सदस्यीय पीठ ने ईसीपी को शुक्रवार तक "कानून के अनुसार" मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया।
खबर के अनुसार अदालत जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान (71) की पार्टी की याचिकाओं पर फैसला सुना रही थी।
पीटीआई ने पीएचसी से आग्रह किया था कि वह ईसीपी को उसके आंतरिक चुनावों के नतीजे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दे, जो 8 फरवरी को आगामी आम चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है।
पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर खान ने ईसीपी पर मामलों में देरी करने का दावा करते हुए अदालत को बताया कि खान द्वारा बनायी गई पार्टी को चुनाव चिह्न 'बल्ला' आवंटित नहीं किया जाएगा, यदि निर्वाचन आयोग पार्टी के आंतरिक चुनाव को मान्यता नहीं देता है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों को निर्दलीय माना जाएगा यदि उन्हें 22 दिसंबर तक चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया, जो कि ईसीपी द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संभावित उम्मीदवारों के लिए आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा है।
‘जियो न्यूज’ ने उनके हवाले से कहा, ‘‘हमने आंतरिक चुनाव कराए और सात दिनों में ईसीपी को प्रमाणपत्र सौंप दिया। निर्वाचन आयोग ने अभी तक अपनी वेबसाइट पर पार्टी के आंतरिक चुनाव परिणाम जारी नहीं किए हैं।"
ईसीपी के आदेश के बाद, पीटीआई ने क्रिकेट बैट को पार्टी चिह्न के रूप में बरकरार रखने के लिए 2 दिसंबर को पार्टी के आंतरिक चुनाव कराये। खान द्वारा नामित बैरिस्टर गौहर खान को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया।
हालांकि, पीटीआई के पूर्व नेता अकबर एस अहमद के नेतृत्व में कई याचिकाकर्ताओं ने पार्टी पर पार्टी चुनाव के नाम पर चयन प्रक्रिया करने का आरोप लगाते हुए ईसीपी में चुनाव को चुनौती दी।
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