देश की खबरें | चुनाव आयोग रिश्वत मामला : न्यायालय ने बिचौलिए की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ायी
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग (ईसी) को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कथित बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर की अंतरिम जमानत अवधि बृहस्पतिवार को बढ़ा दी। चंद्रशेखर कोरोना वायरस से संक्रमित है और अब तक स्वस्थ में सुधार नहीं हुआ है। अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण से जुड़े इस मामले में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने निर्देश दिया कि चंद्रशेखर को चेन्नई के राजीव गांधी राजकीय अस्पताल में तब तक रखा जाए, जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हो जाते।

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पीठ ने पुलिस आयुक्त, चेन्नई को चंद्रशेखर को अस्पताल में दाखिल कराने का निर्देश दिया।

पीठ ने याचिकाकर्ता को मिली अंतरिम जमानत की अवधि 17 नवंबर, 2020 या उनके स्वस्थ होने तक के लिए बढ़ा दी। इन दोनों विकल्पों में जो पहले होगा, वही लागू होगा।

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पीठ ने आरोपी को दिल्ली लौटकर तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, जहां वह अंतरिम जमानत से पहले कैद थे।

मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

इस मामले में पुलिस ने 14 जुलाई 2017 को सुनवाई अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर कर आरोप लगाया था कि दिनाकरन और चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के लिए 'दो पत्तियों' का चुनाव चिह्न पाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची थी।

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