नयी दिल्ली, 20 मई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की सोमवार को मांग की।
ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष आवेदन दायर कर दो जून को आत्मसमर्पण करने पर केजरीवाल के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की और दावा किया कि उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केजरीवाल एक जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। शीर्ष अदालत ने उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
इस बीच, ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल और सह-अभियुक्त, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
ईडी ने दोनों राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दायर अपने पूरक आरोप पत्रों के समर्थन में यह दलील दीं।
न्यायाधीश आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु पर मंगलवार को भी ईडी की दलीलें सुनना जारी रखेंगी।
न्यायाधीश ने घोटाले के संबंध में क्रमशः ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज धन-शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में कविता की न्यायिक हिरासत भी दो जून तक बढ़ा दी।
यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-2022 को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़ा है।
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