देश की खबरें | ईडी ने एफसीआरए उल्लंघन मामले में ‘लाइफ मिशन’ के पूर्व सीईओ से पूछताछ की

कोच्चि, 17 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गरीबों को आवास मुहैया कराने की केरल सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाइफ मिशन’ परियोजना में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को परियोजना के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यू. वी. जोस से पूछताछ की।

एजेंसी ने केरल के त्रिशूर जिले के वडक्कनचेरी में केरल सरकार की ‘लाइफ मिशन’ परियोजना के सिलसिले में यहां अपने कार्यालय में जोस से लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की।

इस बीच, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदन ने आज कहा कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर से कोई संबंध नहीं है, जो इस मामले में आरोपी हैं।

गोविंदन ने कुछ लोगों पर शिवशंकर को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वडक्कनचेरी से तत्कालीन विधायक एवं कांग्रेस नेता अनिल अक्कारा की शिकायत पर 2020 में कोच्चि की एक अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 की धारा 35 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कोच्चि स्थित ‘यूनिटेक बिल्डर’ के प्रबंध निदेशक संतोष एप्पन को पहले आरोपी और ‘साने वेंचर्स’ को दूसरे आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

दोनों कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन ‘रेड क्रीसेंट’ के साथ किए समझौते के आधार पर निर्माण किया था। ‘रेड क्रीसेंट’ ने ‘लाइफ मिशन’ परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने की सहमति जताई थी।

अक्कारा और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ‘रेड क्रीसेंट’ द्वारा ठेकेदार के चयन में भ्रष्टाचार हुआ।

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