देश की खबरें | ईडी ने धनशोधन के मामले में बिहार सरकार की पूर्व अधिकारी की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, 10 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि एजेंसी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के कथित मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में बिहार उच्च शिक्षा विभाग की एक पूर्व अधिकारी की ढाई करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।

जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की पूर्व उपनिदेशक विभा कुमारी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

पटना स्थित बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने कुमारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद धनशोधन का यह मामला सामने आया।

ईडी ने एक बयान में कहा कि ऐसा आरोप है कि उन्होंने (विभा कुमारी ने) अपनी सेवा अवधि के दौरान भ्रष्ट और अवैध तरीकों से अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।

एजेंसी ने कहा, “आय से अधिक संपत्ति 1.88 करोड़ रुपये आंकी गई है।”

ईडी के मुताबिक, पूर्व अधिकारी ने ‘अपराध की आय’ से अपने, अपने पति, अपने बेटे और एक दूर के रिश्तेदार के नाम पर छह अचल संपत्तियां, सात वाहन और कई सावधि जमा करने के लिए किया। बयान के मुताबिक, विभा कुमारी पर अपने पति के पैतृक गांव में एक ‘महलनुमा घर’ बनवाने का आरोप है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि कुमारी ने अपने ‘दूर’ के रिश्तेदार के नाम पर एक वाहन खरीदा ताकि उसके असली स्वामित्व को ‘छिपाया’ जा सके।

ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों की कीमत 2.5 करोड़ रुपये है और ये अचल संपत्तियां बिहार के पटना, वैशाली व मुजफ्फरपुर तथा दिल्ली में स्थित हैं।

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