देश की खबरें | मुंद्रा बंदरगाह से मादक पदार्थों की बरामदगी का मामला पंजाब से गुजरात अदालत में स्थानांतरित

नयी दिल्ली, तीन अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को राहत देते हुए उसकी याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली और मुंद्रा बंदरगाह मादक पदार्थ बरामदगी से कथित तौर पर जुड़े हेरोइन तस्करी मामले को पंजाब के होशियारपुर से गुजरात के अहमदाबाद स्थित विशेष एनआईए अदालत को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक मामला गुजरात में दर्ज किया है और दूसरा मामला राष्ट्रीय राजधानी के साकेत स्थित विशेष अदालत में लंबित है।

तीसरा मामला होशियारपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है।

एजेंसी चाहती थी कि प्रभावी सुनवाई के लिए पंजाब मामले को अहमदाबाद स्थानांतरित किया जाए।

सितंबर 2021 में, डीआरआई अधिकारियों को मुंद्रा बंदरगाह पर टेल्कम पाउडर की खेप में 2,988 किलोग्राम हेरोइन मिली थी। यह खेप अफगानिस्तान से आयात की गई थी।

न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की उन दलीलों का संज्ञान लिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी उन मामलों की जांच कर रही है, जो आपस में जुड़े हुए हैं।

विधि अधिकारी ने कहा, ''गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से मादक पदार्थ बरामद किया गया था और संबंधित मामलों में दो अलग-अलग मुकदमों से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।''

उन्होंने कहा, "गुजरात और पंजाब में अलग-अलग मुकदमे एनआईए के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेंगे।"

शीर्ष अदालत ने आरोपियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि एक मामले की सुनवाई गुजरात स्थानांतरित नहीं की जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल चार मई को एनआईए की स्थानांतरण याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किया था।

गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2021 को मादक पदार्थों की बरामदगी की जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी थी।

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