कोच्चि, 8 अप्रैल : केरल में अलप्पुझा में एक अप्रैल को हाइब्रिड गांजा बेचते हुए पकड़ी गई एक महिला की गिरफ्तारी के सिलसिले में गिरफ्तारी के डर से केरल उच्च न्यायालय का रुख करने वाले मलयालम अभिनेता श्रीनाथ भासी ने सोमवार को अपनी याचिका वापस ले ली.
जब याचिका सुनवाई के लिए आई, तो भासी के वकील अजीश ब्रिटे ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी. इसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस लिये जाने का जिक्र करते हुए अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. यह भी पढ़ें : Varanasi Gangraped Case: ‘अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाना चाह रहा था…’: ड्रग्स देकर सात दिन तक की हैवानियत, 23 में से 10 आरोपी गिरफ्तार (Watch Video)
याचिका के अनुसार, आबकारी प्रवर्तन और मादक पदार्थ रोधी विशेष दस्ते ने बिक्री के लिए हाइब्रिड गांजा रखने के आरोप में अलप्पुझा के पास ओमानपुझा के एक रिसॉर्ट से थस्लीमा सुल्ताना नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया था.













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