पटना: बिहार 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों के चालकों के भोजन के लिए ढाबा—होटल खुलेंगे. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. लॉकडाउन में मालवाहक वाहन के चालक और खलासी को भोजन को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राजमार्गों पर ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल खोलने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया है. अग्रवाल ने बताया कि बंद की अवधि में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है.
उन्होंने कहा कि इस दौरान होटल, ढाबा आदि बंद होने के कारण मालवाहक वाहन के चालकों, खलासी को भोजन सुलभ नहीं होने की शिकायत मिल रही थी। इस समस्या के निदान के लिए एनएच पर कुछ ढाबों, रेस्त्रां खोलने का निर्देश दिया गया है. अग्रवाल ने बताया कि सभी जिला अंतर्गत प्रत्येक एनएच पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है। एनएच की लंबाई अधिक होने पर प्रत्येक 15 किलोमीटर पर एक ढाबा खोलने की अनुमति दी जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त ढाबा स्थल को चिन्हित किया जाए. यह भी पढ़े: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 74 हुई
अग्रवाल ने कहा कि ढाबों पर सैनिटेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए . उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था की जाये कि वाहन चालक ढाबों से तैयार भोजन लेकर अपने वाहन में जाकर सेवन करें ढाबों में बैठने की व्यवस्था की अनुमति न दी जाए अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा.
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