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देश की खबरें | दिल्ली दंगों के मामले ‘‘खौफनाक चरित्र-चित्रण’’ पर आधारित: सैफी के वकील

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में जमानत का अनुरोध कर रहे ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ (यूएएच) के संस्थापक खालिद सैफी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि मामला तथ्यों पर नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा किये गये ‘‘खौफनाक चरित्र-चित्रण’’ पर आधारित है।

देश की खबरें | दिल्ली दंगों के मामले ‘‘खौफनाक चरित्र-चित्रण’’ पर आधारित: सैफी के वकील

नयी दिल्ली, सात दिसंबर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में जमानत का अनुरोध कर रहे ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ (यूएएच) के संस्थापक खालिद सैफी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि मामला तथ्यों पर नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा किये गये ‘‘खौफनाक चरित्र-चित्रण’’ पर आधारित है।

सैफी ने कहा कि उसे अनिश्चितकाल तक कैद में नही रखा जा सकता।

सैफी की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर के समक्ष दलील दी कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पूर्वाग्रह बनाया, जबकि प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता था।

अदालत को बताया गया है कि पूरी प्राथमिकी विशेष प्रकोष्ठ कार्यालय में बैठे दो-तीन व्यक्तियों के विचार के आधार पर गढ़ी गई। वकील ने दावा किया कि सैफी (42) ने कोई हिंसा नहीं की, बल्कि वह हिरासत में हुई हिंसा का पीड़ित है।

जॉन ने कहा, ‘‘यह साक्ष्य पर नहीं, बल्कि खौफनाक चरित्र-चित्रण पर आधारित है, जिनका साक्ष्य कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं।’’

उल्लेखनीय है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोग मारे गये थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2022 09:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).