नयी दिल्ली, 17 सितम्बर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्व दिल्ली में गत फरवरी में हुए दंगों में व्यापक साजिश के लिए गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आरोपपत्र पर बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह बुधवार को दायर आरोपपत्र की प्रतियों की आपूर्ति आरोपी व्यक्तियों को करे।
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अदालत अब इस मामले को 21 सितंबर को सुनवायी के लिए लेगी।
आरोपपत्र में जिनका नाम हैं उनमें पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन, पूर्व-कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, सैफी खालिद (यूनाइटेड अगेंस्ट हेट कैंपेन कार्यकर्ता), जामिया समन्वय समिति सदस्य सफीर ज़रगर और मीरान हैदर शामिल हैं।
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आरोपपत्र में जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र आसिफ इकबाल तनहा के अलावा पिंजरा तोड़ की सदस्य एवं जेएनयू छात्रा देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के भी नाम हैं।
इसके साथ ही आरोपपत्र में मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास, शाहदाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान के भी नाम हैं।
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