देश की खबरें | दिल्ली दंगा : आरोपपत्र में कोई सामग्री नहीं होने पर आरोपी को मिली जमानत
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुयी सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति को शुक्रवार को जमानत दे दी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वह व्यक्ति इस मामले में एकमात्र आरोपी है लेकिन किसी भी वीडियो फुटेज में वह नहीं दिखा और न ही किसी ने उसका नाम लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने सुहेल को 20,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।

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अदालत ने उसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उसका मोबाइल फोन चालू हो।

अदालत ने आरोपी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और न ही मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उसे इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखने को भी कहा गया।

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अदालत ने सुहेल को सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आवेदक (सुहेल) इस मामले में एकमात्र आरोपी है। वह किसी भी सीसीटीवी फुटेज या वायरल वीडियो में नहीं दिखा है। जांच एजेंसी ने वाहनों और संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आवेदक का नाम नहीं लिया है।’’

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुयी सुनवाई के दौरान सुहेल के वकील आर पी सिंह ने कहा कि मामले में जांच पूरी हो गई है और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

राज्य की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राजीव किशन शर्मा ने जमानत याचिका का विरोध किया।

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