देश की खबरें | न्यायालय का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आयकर मामले में कार्यवाही पर रोक से इनकार
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 27 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित आयकर चोरी के आरोप में दर्ज मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने शिवकुमार की याचिका पर आयकर विभाग को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी।

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पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (आयकर विभाग) की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जवाब दाखिल करने के लिये समय देने का अनुरोध किया। उन्हें जवाब दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया जाता है। इसके बाद, यदि यचिकाकर्ता चाहे तो एक सप्ताह के भीतर हलफनामे का प्रत्युत्तर दे सकता है। मामला चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाये।’’

आयकर विभाग ने अगस्त, 2017 में की गयी तलाशी के बाद शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आयकर कानून और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

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शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने से इंकार करने संबंधी निचली अदालत का आदेश नवंबर, 2019 में बरकरार रखा था।

शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया और कहा कि अगर अंतरिम रोक नही लगायी गई तो इससे उन्हें अपूरणीय क्षति हो जायेगी।

रोहतगी ने कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता पर मुकदमा चलाने की अनुमति की वैधता पर भी सवाल उठाया था।

आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एस के शर्मा पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से नियमित रूप से हवाला के जरिये बगैर हिसाब किताब के धन का कारोबार करने का आरोप लगाया है।

अनूप

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