देश की खबरें | अदालत ने भाजपा नेता बिश्नोई के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से जमा कराई गई रकम जारी करने का आदेश दिया

नयी दिल्ली, आठ अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता एवं हरियाणा के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी द्वारा रजोकरी में एक फार्म हाउस के लिए किराये की राशि के रूप में जमा कराये गए 1.87 करोड़ इसके मालिक को जारी करने का आदेश दिया है।

संपत्ति का स्वामित्व रखने वाली निमित्य प्रोपर्टीज लिमिटेड के मालिक ने दावा किया है कि मई 2013 से केवल दो साल के लिए पट्टा दिया गया था, और आरोपी कंपनी सेठ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने मई 2015 से कोई शुल्क अदा किये बगैर, 2020 में इसे खाली करने के लिए कहे जाने तक इस पर कब्जा रखा।

अदालत ने तीन सितंबर 2020 को आरोपी कंपनी को फार्म हाउस खाली करने और इसे इसके मालिक को सौंपने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीश ने अक्टूबर 2022 में आरोपी कंपनी को अदालत में 3.75 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने कंपनी को आधी रकम दीवानी अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यव्रत पांडा ने सात अगस्त को जारी एक आदेश में कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी (सेठ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा अदालत में जमा की गई राशि वादी(निमित्य प्रोपर्टीज लिमिटेड) को जारी की जाए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, बिश्नोई ने 14 अप्रैल 2015 के बाद एक पैसा भी भुगतान नहीं किया था और प्रतिवादियों के कृत्य से संपत्ति के मालिक को काफी नुकसान पहुंचा।

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