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उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री ममता के चुनाव एजेंट को हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दी

उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता एस. के. सुफियान को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी. सुफियान पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे.

उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री ममता के चुनाव एजेंट को हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दी
ममता बनर्जी (Photo: PTI)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी : उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता एस. के. सुफियान को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी. सुफियान पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे.

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने सुफियान को राहत देते हुए कई शर्तें भी लगाईं. शीर्ष अदालत ने चार फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. उस समय सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने कहा था कि सुफियान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले की जांच से भाग रहे हैं. यह भी पढ़ें : संजय राउत का दावा-कुछ लोगों ने सरकार गिराने में मदद करने को कहा, उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र

सीबीआई भाजपा कार्यकर्ता देवव्रत मैती की मौत की जांच कर रही है जिसकी नंदीग्राम में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी. उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 09, 2022 11:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).