नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने 27 सितंबर को स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के साथ बैठक में सहमति के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान के मसौदे में संशोधन और उसके चुनावों की समयसीमा को सोमवार को मंजूरी दे दी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एलएन राव आईओए संविधान में संशोधनों का मसौदा तैयार करते समय ‘ बिना किसी हस्तक्षेप के’ काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि मसौदे में संशोधन आईओसी की मंजूरी से हो ताकि भविष्य में किसी भी जटिलता से बचा जा सके।
इसमें कहा गया, ‘‘लुसाने में बैठक के अनुरूप समय सीमा के अंदर आईओए को संविधान में संशोधन और चुनाव कराने की प्रक्रिया को पूरा करना है।’’
पीठ ने कहा कि सुझाई गई समय-सीमा के अनुसार दिसंबर, 2022 में आईओसी की बैठक से पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पीठ ने कहा, ‘‘आईओसी और ओसीए (एशियाई ओलंपिक परिषद) दोनों ने संशोधित संविधान के मसौदे पर इस अदालत द्वारा नियुक्त पूर्व न्यायाधीश के साथ काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है। संविधान को अंतिम रूप देने के बाद, इसे औपचारिक रूप से आईओए की आम सभा द्वारा अपनाया जाना है।’’
इसमें कहा गया है कि दूसरा चरण शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की देखरेख में नये स्वीकृत संविधान के अनुसार आईओए चुनाव कराना होगा।
केंद्र की ओर से न्यायालय को सौंपे गए नोट के मुताबिक जस्टिस राव पहली बैठक 14 अक्टूबर को करेंगे और मसौदा संविधान तैयार करने का काम 14 अक्टूबर से सात नवंबर के बीच होगा।
इसमें कहा गया है कि 20 अक्टूबर को नये संविधान को अपनाने के लिए आईओए की विशेष एजीएम के लिए नोटिस जारी किया जाएगा । सात नवंबर को संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे अपनाने के लिए एक विशेष एजीएम का आयोजन होगा और सहमति के लिए इसे आईओसी को भेजा जाएगा।
इस संविधान के मसौदे को आईओए की आम सभा 10 नवंबर को स्वीकार करेगी। 14 नवंबर को आईओए की कार्यकारी परिषद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और परिणाम घोषित होने के बाद तीन दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक पांच दिसंबर को होनी है और आईओसी ने आईओए के कार्यकारी परिषद के गठन के लिए भी यही समय सीमा तय की है।
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