मुंबई , पांच अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को मैंग्रोव बफर जोन में मेट्रो लेन चार के निर्माण की बुधवार को मंजूरी दी।
न्यायमूर्ति एस जे काथावाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने कहा कि मेट्रो परियोजना ‘‘जनता के लिए बेहद जरूरी है’’ और एमएमआरडीए को वडाला में भक्ति पार्क , सेवारी के निकट मेट्रो स्टेशन बनाने की मंजूरी दी।
अदालत ने इस पहलू पर भी गौर किया कि एमएमआरडीए प्रतिपूरक पुन:वनीकरण करेगा और एजेंसी ने सभी जरूरी मंजूरी हासिल कर ली है।
पीठ ने कहा,‘‘ हम किसी भी संदेह से परे आश्वस्त हैं कि मेट्रो लाइन चार के निर्माण की परियोजना जैसा कि यहां बताया गया है, सार्वजनिक परिवहन के दृष्टिकोण से अत्यधिक जन महत्व की परियोजना है।’’
एमएमआरडीए ने काम की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। नवंबर 2018 में अदालत ने कहा था कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी मैंग्रोव नहीं हटाया जाना चाहिए और मैंग्रोव के आसपास 50 मीटर बफर ज़ोन के भीतर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए।
अदालत के फैसले के अनुसार मेट्रो लाइन चार 32.32 किमी लंबी प्रस्तावित है और इसमें 32 एलिवेटेड स्टेशन होंगे।
शोभना उमा
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