नयी दिल्ली, 18 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने 2016 के सूरजगढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले में अधिवक्ता सुरेंद्र गैडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह तक के लिए बुधवार को स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि गैडलिंग की ओर से पेश वकील ने इस मामले में महाराष्ट्र द्वारा दाखिल जवाब का अध्ययन करने के लिए समय मांगा था।
शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर, 2023 को राज्य सरकार को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा था। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 31 जनवरी, 2023 को गैडलिंग को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं।
उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर 2016 को माओवादी विद्रोहियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सूरजगढ़ खदानों से लौह अयस्क की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 76 वाहनों को कथित तौर पर आग लगा दी थी।
गैडलिंग पर इस मामले में शामिल माओवादियों की सहायता करने का आरोप है।
गैडलिंग पर मामले में फरार लोगों समेत विभिन्न सह-आरोपियों के साथ साजिश रचने का भी आरोप है।
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