जरुरी जानकारी | चीन ने संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून पारित किया

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर तनाव चल रहा है।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा शनिवार को पारित यह कानून एक दिसंबर से चीन की सभी कंपनियों पर लागू होगा।

यह भी पढ़े | अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 179 नए मामले, कुल संख्या 13,348 हुयी.

नए कानून के तहत चीन उन देशों या क्षेत्रों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जो निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग करते हैं और उसकी (चीन की) राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

कानून के तहत निर्यात नियंत्रण नागरिक, सैन्य और परमाणु उत्पादों, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं पर लागू होगा।

यह भी पढ़े | Lost Job in Lockdown: लॉकडाउन में चली गई नौकरी तो भी कर सकते हैं 50 फीसदी सैलरी का दावा, जानें ABVKY के तहत कैसे पाएं इसका लाभ.

कानून के अनुसार नियंत्रित वस्तुओं की सूची संबंधित विभागों के साथ मिलकर जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।

इसके जरिए चीन अमेरिका के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई कर सकता है जिसने हाल में चीन की प्रौद्योगिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है।

नए निर्यात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख यूआन 7,46,500 डालर या सामान के मूल्य के बीस गुना तक जुर्माना कर सकती है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)