मुंबई, पांच नवंबर मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले में नगर निकाय द्वारा किए गए तोड़फोड़ के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने और एक लोक सेवक को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के कारण गिरफ्तार की गई एक महिला मजदूर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम सदरानी ने सपना परेरा (51) को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।
महिला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 188 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 से 20 लोगों का एक समूह बांद्रा में रनौत के परिसर के बाहर जमा हुआ था, जहां विध्वंस हो रहा था।
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समूह ने नारेबाजी की और पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने का प्रयास किया। बाद में महिला श्रमिक को गिरफ्तार कर लिया गया।
अपने अधिवक्ता श्रीगणेश सावलकर द्वारा दायर जमानत याचिका में महिला ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया।
महिला ने आगे कहा कि वह एक मजदूर है और उसका रनौत और (शिवसेना) नेता संजय राउत से कोई संबंध नहीं है।
उसने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है।
अर्जी को स्वीकार करते हुए अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर दी।
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