नयी दिल्ली, 31 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो जाने के मामले में एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) चालक और बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने ड्राइवर मनुज कथूरिया और बेसमेंट के सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सभी जमानत याचिकाएं खारिज की जाती हैं।’’
कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एसयूवी को उस सड़क पर चलाया, जहां बारिश का पानी भरा हुआ था। इससे पानी का बहाव एक तरफ बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए तथा बेसमेंट जलमग्न हो गया।
चारों सह-मालिकों पर आपराधिक कृत्य को उकसावा देने का आरोप लगाया गया है। मामले में पांचों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले, रविवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने राऊज आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (लापरवाह कृत्य से किसी व्यक्ति की मौत), 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण व्यवहार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
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