नैनीताल, 25 नवंबर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को बनभूलपुरा हिंसा के कथित ‘मास्टरमाइंड’ अब्दुल मलिक को जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी ।
हालांकि, मलिक अब जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे इस साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है । बनभूलपुरा दंगों में छह व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ।
जमीन हड़पने के मामले में मलिक को जमानत न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने दी ।
मलिक को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि बनभूलपुरा घटना इसी जमीन के कारण हुई ।
सरकारी वकील ने कहा कि जब प्रशासन इस पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने गया तो कार्मिकों पर पत्थर फेकें गए और बाद में इसी ने दंगों का रूप ले लिया ।
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मामले का दंगों से कोई संबंध नहीं होने के कारण उनके मुवक्किल को जमानत दी जानी चाहिए ।
आठ फरवरी, 2024 को हल्द्वानी के मुस्लिम बहुल बनभूलपुरा क्षेत्र में अदालत के आदेश पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसा के ध्वस्तीकरण के दौरान हिंसक संघर्ष हो गया था । मलिक पर सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप है।
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