चंडीगढ़, सात सितंबर पंजाब पुलिस ने सोमवार को लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ लोगों को मास्क नहीं लगाने के लिए कथित रूप से उकसाने और कोविड-19 महामारी के बारे में विभिन्न अफवाहें फैलाकर उन्हें गुमराह करने को लेकर मामला दर्ज किया।
एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि लुधियाना के सिविल सर्जन की शिकायत पर बैंस के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सिविल सर्जन ने कोविड-19 पर वीडियो क्लिप के माध्यम से लोगों को कथित रूप से गुमराह करने को लेकर आतम नगर के विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
प्रवक्ता ने बताया कि विधायक के खिलाफ लुधियाना में आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम एवं भादंसं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लुधियाना पुलिस ने उनके विरूद्ध मामला दर्ज करने से पहले इस विषय पर कानूनी राय भी मांगी थी।
सिविल सर्जन ने शिकायत की थी कि विभिन्न सेाशल मीडिया पर नजर आये बैंस के वीडियो से लोगों के मन में इस महामारी के बारे मे भ्रम फैल रहा है। बैंस लोगों को मास्क नहीं लगाने को उकसा रहे हैं।
लुधियाना के अटॉर्नी के अनुसार बैंस दावा कर हैं कि कोरोना वायरस सरकार द्वारा अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए पैदा किया गया एक हौवा है और वह लोगों से मास्क नहीं लगाने का आह्वान कर रहे हैं।
अटॉर्नी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंस लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों, नियमों आदि का उल्लंघन करने के लिए उकसाकर जानबूझकर उनका स्वास्थ्य एवं जीवन खतरे में डाल रहे हैं।
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