देश की खबरें | घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर मामले में जमानत मिली

प्रयागराज, 29 अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय को गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दे दी है।

यह मामला 2021 में वाराणसी के लंका पुलिस थाना में दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अतुल राय की जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए कहा, “तीन अगस्त, 2023 की नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे आपात स्थिति में इलाज के लिए नयी दिल्ली के एम्स के लिए रेफर किया गया है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पहले ही एक साल नौ महीने की सजा काट चुका है और अभी तक केवल तीन गवाहों की गवाही हुई है। इस तरह से, इस मामले की सुनवाई कर निष्कर्ष तक पहुंचने में लंबा समय लगने की संभावना है।’’

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल के खिलाफ कुल 24 आपराधिक मामले दर्ज थे जिसमें से 12 मामलों में उसे पहले ही बरी किया जा चुका है और बाकी मामलों में वह जमानत पर है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति काफी गंभीर है और दिन ब दिन उसकी स्थिति खराब हो रही है। उसे शल्य चिकित्सा की सलाह दी गई है।

वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने कहा, “आवेदक का 24 मामलों का लंबा इतिहास है जो कि 2009 से शुरू होता है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये मामले मौजूदा सरकार द्वारा दायर किए गए।”

उन्होंने कहा कि यह आरोप कि आवेदक को राजनीतिक कारणों से उचित इलाज नहीं दिया जा रहा, झूठा है। आवेदक को निरंतर आवश्यक इलाज दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि आवेदक गैंगस्टर है और गैंग चार्ट को उचित ढंग से मंजूर करने के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई।

अदालत ने जमानत याचिका पर 11 अगस्त को निर्णय सुरक्षित किया था और 28 अगस्त को निर्णय सुनाया। इससे पूर्व, तीन मार्च को अतुल राय की पहली जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। यह दूसरी जमानत अर्जी थी।

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