पटना, 11 जनवरी : पटना पुलिस (Patna Police) ने अदालत के आदेश के बाद मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मामला दर्ज किया है.
दानापुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) ने शनिवार को दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. पटना महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने में विफल रहने के बाद नवंबर 2021 में पीड़िता द्वारा दायर याचिका के आलोक में अदालत का यह आदेश आया. हंस वर्तमान में बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं जबकि यादव 2015 और 2020 के बीच झंझारपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक थे. यह भी पढ़ें : बंगाल: अदालत कक्ष के बाहर प्रदर्शन पर राज्यपाल ने सरकार को न्यायपालिका की सुरक्षा का निर्देश दिया
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीटीआई- को बताया कि दोनों आरोपियों (हंस और यादव) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में 376, 376-डी और 420 शामिल हैं. साथ ही पूर्व लोकसेवक के एक सहायक व दोनों आरोपियों के खिलाफ धमकी देने से संबंधित एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं. दानापुर के रूपसपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है.