एजेंसी न्यूज

Anti Rape Law in West Bengal: पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पेश किया

पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार रोधी विधेयक पेश किया. इस विधेयक पर करीब दो घंटे चर्चा होने की संभावना है.

Anti Rape Law in West Bengal: पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पेश किया
Mamata Banerjee | ANI

कोलकाता, 3 सितंबर : पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार रोधी विधेयक पेश किया. इस विधेयक पर करीब दो घंटे चर्चा होने की संभावना है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक शिखा चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल के अलावा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चर्चा में भाग ले सकते हैं.

विधायी मामलों के मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा में भाग लेंगी. विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है.इसके अतिरिक्त, मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर के सांबा में नियंत्रित विस्फोट कर मोर्टार के जंग लगे गोले को नष्ट किया गया

‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है. कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले महीने एक चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के बाद सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 03, 2024 12:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).