देश की खबरें | अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, दो मार्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के कथित प्रयास और फिरौती के एक मामले में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे माफिया डॉन बताया जिसका उमेश पाल हत्या मामले में नाम सामने आया है।

अदालत ने कहा, “इसलिए यदि वह जेल से बाहर आता है तो वह गवाह और समाज के लिए खतरा होगा।”

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, “माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपराध की कमाई से कई सौ करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। अली अहमद खुद एक माफिया डॉन है क्योंकि उमेश पाल की हत्या में उसकी भूमिका सामने आई है।”

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता दुर्दांत अपराधी, बाहुबली और माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है और अतीक पर हत्या, अपहरण, फिरौती, संपत्ति हड़पने तथा अन्य जघन्य अपराधों के सौ से अधिक मामले दर्ज हैं। खुद याचिकाकर्ता पर अन्य तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।”

इसने कहा, “हाल ही में विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े नृशंस हत्या में आरोपी याचिकाकर्ता का नाम सामने आया है। राजू पाल की भी दिनदहाड़े इसके (अली के) पिता ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस घटना में राजू पाल और अन्य तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।”

अदालत ने कहा, “इसके अलावा, उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या के संबंध में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में 25 फरवरी, 2023 को आरोपी याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।”

मौजूदा जमानत याचिका अली अहमद के खिलाफ 31 दिसंबर, 2022 को प्रयागराज के करेली थाने में भादंसं की धारा 307, 386 और अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी है।

अली अहमद की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने 27 फरवरी के अपने आदेश में कहा, “इस मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा लगाए गए आरोपों एवं आरोपी याचिकाकर्ता के पूर्व के आपराधिक कृत्यों को देखते हुए यह अदालत उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं पाती।”

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