विदेश की खबरें | ‘आजादी मार्च’ मामला : इमरान खान को 25 जून तक के लिए मिली अग्रिम जमानत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान की अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर दर्ज 14 मामलों में तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी। मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गई।
पेशावर, दो जून पाकिस्तान की अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर दर्ज 14 मामलों में तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी। मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गई।
मीडिया के मुताबिक ये मामले हाल में खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआई) की ओर से आयोजित आजादी मार्च के दौरान समर्थकों द्वारा की गई कथित तोड़-फोड़ और आगजनी के संबंध में दर्ज किए गए थे।
जियो न्यूज ने बताया कि पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने 69 वर्षीय खान को 50 हजार रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री खान ने अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का रुख किया था।
खान की याचिका पर पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश कैसर रशीद ने सुनवाई की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक याचिका में खान के वकील बाबर अवान ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 14 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उनपर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है।
इस्लामाबाद पुलिस ने 27 मई को पीटीआई के अध्यक्ष खान और पार्टी नेता असद उमर, असद कैसर सहित करीब 150 लोगों के खिलाफ 25 मई को मार्च के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में आगजनी और तोड़फोड के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की ।
डान न्यूज के मुताबिक न्यायाधीश ने पीटीआई नेता को 25 जून तक अग्रिम जमानत देने के साथ ही मामले को इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया। पीएचसी ने खान को 25 जून से पहले इस्लामाबाद के सत्र न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि इमरान खान को इस साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये प्रधानमंत्री पद से पदच्युत कर दिया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 02, 2022 05:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

