मुंबई, 27 अप्रैल पत्रकार अर्णब गोस्वामी की कार पर हमला मामला में दो आरोपियों को मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी।
पिछले हफ्ते गोस्वामी की कार पर उस समय हमला हुआ था जब वह देर रात स्टूडियो से घर लौट रहे थे।
एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने कहा था कि गणपतराव कदम मार्ग पर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोस्वामी की कार के शीशे कथित तौर पर तोड़ने की कोशिश की थी।
दादर की भोईवाड़ा अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसवी पिंपले ने 15,000 रुपये के मुचलके पर दोनों को जमानत दे दी।
आरोपियों की ओर से अपील करते हुए वकील सुनील पांडे ने कहा कि पिछली रिमांड के बाद से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि प्राथमिकी "राजनीति से प्रेरित" है।
उन्होंने अदालत से कहा कि जिस मीडिया अधिनियम की धाराओं के तहत दोनों पर आरोप लगाए गए हैं, वह तभी लागू होता है जब व्यक्ति ड्यूटी पर हो, जबकि इस मामले में पत्रकार घर लौट रहे थे।
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