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देश की खबरें | एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी को सहयोगी समेत गिरफ्तार किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने कथित अवैध धर्मांतरण मामले में फरार एक आरोपी को सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक बयान में दी गयी।

देश की खबरें | एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी को सहयोगी समेत गिरफ्तार किया

लखनऊ, पांच जुलाई उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने कथित अवैध धर्मांतरण मामले में फरार एक आरोपी को सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक बयान में दी गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत लखनऊ के गोमतीनगर के एटीएस थाने में दर्ज एक मामले में 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी जलालुद्दीन उफ छांगुर बाबा और सह आरोपी नीतू उर्फ नसरीन निवासी बलरामपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बयान में कहा गया कि जलालुद्दीन के खिलाफ एक अदालत ने एक गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जबकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया था।

बयान में कहा गया है कि दोनों को अदालत में पेश किया गया और रिमांड प्राप्त करने के बाद लखनऊ जिला जेल भेज दिया गया।

बयान में कहा गया कि भारतीय दंड संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की विभिन्न धाराओं के तहत लखनऊ के गोमतीनगर के एक पुलिस थाने में दर्ज मामले में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने हिंदू और गैर-मुस्लिम समुदायों के व्यक्तियों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए संगठित तरीके से काम किया।

बयान में कहा गया कि दर्ज मामले में आरोप है कि ‘‘आरोपियों द्वारा संगठित रूप से हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब, असहाय मजदूर व कमजोर वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं को प्रलोभन देकर, आर्थिक मदद करके तथा शादी का झांसा देकर, डरा धमका करके और बल पूर्वक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।’’

बयान में कहा गया है कि दो अन्य आरोपियों - नवीन उर्फ ​​जमालुद्दीन और महबूब (जो जलालुद्दीन का बेटा है) को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दोनों बलरामपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल लखनऊ जिला जेल में बंद हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 06, 2025 12:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).