जरुरी जानकारी | रेलटेल के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट के दावों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने खारिज किया

नयी दिल्ली, 26 नवंबर जी एंटरटेनमेंट और इसकी सहायक कंपनी मार्गो नेटवर्क्स को सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कपंनी रेलटेल कॉरपोरेशन के खिलाफ मध्यस्थता याचिका में हार का सामना करना पड़ा है।

रेलटेल कॉरपोरेशन द्वारा मांग पर कंटेंट (सीओडी) के लिए अनुबंध खत्म करने के कारण शुरू हुए विवाद पर गठित एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मार्गो नेटवर्क्स के दावे को खारिज कर दिया।

जी एंटरटेनमेंट ने शेयर बाजार को बताया, ''मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपने आदेश के जरिये कंपनी और मार्गो के रेलटेल के खिलाफ दायर किए गए उक्त दावों को खारिज कर दिया है।''

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. (जील) और इसकी सहायक कंपनी ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें रेलटेल के सीओडी समझौते को गलत ढंग से खत्म करने का विरोध किया गया था।

इसके अलावा, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने रेलटेल के प्रतिदावों को भी खारिज कर दिया है।

कंपनी ने कहा कि वह उचित न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के विकल्प पर विचार कर रही है।

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