नयी दिल्ली, 10 अगस्त कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हुई हत्याओं से संबंधित मामले में दिल्ली की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से पेश होने की बृहस्पतिवार को अनुमति मांगी।
उनके वकील मनु शर्मा ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद द्वारा शुक्रवार को टाइटलर के अनुरोध पर आदेश पारित किया जा सकता है।
वकील ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर राहत की मांग करते हुए अदालत के समक्ष याचिका दायर की।
उन्होंने पांच अगस्त को टाइटलर की पेशी के दौरान सिख समुदाय के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने की अनुमति मांगी।
अदालत ने पांच अगस्त को मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड स्वीकार कर लिया था।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
मामले में एक सत्र अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर टाइटलर को राहत दे दी थी।
अदालत ने कांग्रेस नेता पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे।
वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के एक दिन बाद एक नवंबर को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।
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