Noida: बकरीद और गंगा दशहरा से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.
नोएडा, 16 जून : उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है.
गंगा दशहरा रविवार को मनाया जाएगा जबकि बकरीद सोमवार को है. पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. यह भी पढ़ें :Centipede Found in Ice-cream: आइसक्रीम में निकला कनखजूरा, कस्टमर ने की एक्शन की मांग
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, "असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं." उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 16, 2024 12:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

