अभिनेत्री मारपीट मामला: अदालत ने मुख्य आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
केरल हाईकोर्ट (Photo Credit : Wikimedia Commons)

कोच्चि (केरल), 29 मार्च : केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में एक अभिनेत्री के साथ मारपीट करने के मामले के प्रमुख आरोपी को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. इस मामले में अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं. न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने मामले के मुख्य आरोपी सुनील एन. एस. को राहत देने से इनकार कर दिया. सुनील एन. एस. को ‘पल्सर सुनी’ के नाम से भी पहचाना जाता है.

अदालत ने जमानत के लिए उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह जांच के इस मुकाम पर नहीं दी जा सकती. विस्तृत आदेश अभी तक नहीं मिल पाया है. गौरतलब है कि 17 फरवरी 2017 को अभिनेत्री का अपहरण किया गया था और दो घंटों तक कुछ आरोपियों ने उनकी कार में कथित तौर पर उनका यौन शोषण किया था. यह भी पढ़ें : UP की 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने सतीश महाना, CM योगी बोले- लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत बनाएंगे

कुछ आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया था. मामले में 10 आरोपी हैं. पुलिस ने शुरुआत में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद अभिनेता दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया, जो फिलहाल जमानत पर हैं.