जरुरी जानकारी | रूस में अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाला विधेयक संसद में पारित

इस विधेयक में 24 लाख रूबल (27,500 डॉलर) तक की आय पर 13 प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उससे अधिक आय पर कर की दर बढ़ती जाएगी। पांच करोड़ रूबल (573,000 डॉलर) से अधिक आय के लिए अधिकतम दर 22 प्रतिशत होगी।

इस विधेयक को रूसी संसद के निचले सदन ‘स्टेट ड्यूमा’ ने मंजूरी दी और उसके कुछ घंटे बाद ऊपरी सदन ‘फेडरेशन काउंसिल’ ने भी अनुमोदित कर दिया। हालांकि, विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सहमति की जरूरत पड़ेगी।

इस विधेयक में व्यक्तिगत आय पर बढ़ते हुए कर की परिकल्पना की गई है। यह एकसमान दर वाले आयकर की मौजूदा व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है। वर्ष 2001 में लागू की गई एकसमान दर ने राजस्व संग्रह बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

विधेयक में कंपनियों के लिए भी आयकर दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।

कर सुधार से वर्ष 2025 में 2.6 लाख करोड़ रूबल (29 अरब डॉलर) का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि आयकर दर में बढ़ोतरी का रूस के सिर्फ 3.2 प्रतिशत करदाताओं पर ही असर पड़ेगा।

सलाहकार फर्म मैक्रो-एडवाइजरी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रिस वीफर ने करों में वृद्धि को तेल राजस्व पर रूस की निर्भरता को कम करने की कोशिशों का हिस्सा बताया। पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद से ही रूसी तेल निर्यात के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा कर रहे हैं।

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