देश की खबरें | 2जी घोटाला: उच्च न्यायालय ने अपीलों पर जल्द सुनवाई के लिए सीबीआई, ईडी की याचिकाओं को मंजूर किया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 29 सितम्बर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को बरी किये जाने के खिलाफ अपीलों पर जल्द सुनवाई के संबंध में सीबीआई, ईडी की याचिका मंगलवार को मंजूर की।

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने कहा कि वह पांच अक्टूबर को अपराह्र ढाई बजे से दैनिक आधार पर 2 जी मामले में अपीलों पर सुनवाई करेंगे।

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जांच एजेंसियों ने 12 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध उनकी ‘लीव टू अपील (अपील की अनुमति)’ याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था।

‘लीव टू अपील’ उच्च न्यायालय में एक फैसले को चुनौती देने के लिए एक अदालत द्वारा किसी पक्ष को दी गई औपचारिक अनुमति है।

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एक विशेष अदालत ने घोटाले से संबंधित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों में राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य को 21 दिसम्बर, 2017 को बरी कर दिया था।

विशेष अदालत ने 2जी घोटाला मामले की जांच में सामने आये एक अलग मामले में एस्सार समूह के प्रवर्तकों रविकांत रुइया और अंशुमान रुइया, लूप टेलीकॉम के प्रवर्तकों आई पी खेतान तथा किरण खेतान और चार अन्य को भी बरी कर दिया था।

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