UP: उत्तर प्रदेश में 21 कैदियों ने पेरौल पर जेल से बाहर आने से किया इनकार
जेल / प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)

लखनऊ: आमतौर पर हर कैदी जेल से बाहर आकर सामान्य जिंदगी जीना चाहता है लेकिन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नौ कारागारों के 21 बंदियों ने पेरौल पर जेल (Prison) से बाहर आने से इनकार कर दिया है. पुलिस महानिदेशक (कारागार प्रशासन) आनंद कुमार (Anand Kumar) ने रविवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न कारागारों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए सुनिश्चित पात्रता वाले कैदियों को 90 दिन के पेरौल पर छोड़ने को कहा गया था लेकिन नौ जेलों के 21 कैदियों ने पेरौल पर जाने से मना कर दिया है. Uttar Pradesh: अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 22 हुई

उन्होंने बताया कि गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, महराजगंज, गोरखपुर और लखनऊ समेत नौ जिलों की कारागारों के 21 कैदियों ने लिखित अर्जी देकर कहा कि अगर वे जेल से बाहर गए तो उन्हें समय से भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो उन्हें जेल में प्राप्त होती हैं.

कुमार ने बताया कि कैदियों का यह भी कहना है कि जेल में उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है और वे खुद को जेल के अंदर सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करते हैं. पेरौल लेने से इनकार करने वाले बंदियों ने यह भी कहा कि अगर वे जेल से बाहर गए तो उन्हें रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा.

इस सवाल पर कि इन 21 कैदियों की अर्जी पर जेल प्रशासन क्या फैसला करेगा, कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से हमें उनकी अर्जी को स्वीकार करना पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2200 कैदियों को अंतरिम पेरौल दी गई है जबकि, 9235 को अंतरिम जमानत दी गई है. कुमार के मुताबिक कुल 11500 कैदियों को छोड़ा गया है.

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